
परिचय
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 02.01.1971 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। यह पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला निगम है, जिसमें राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी और भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को मूल रूप से 02.01.1971 को 2.00 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था, जिसे बाद में 04.09.2019 को बढ़ाकर 80.00 करोड़ रुपये कर दिया गया।....और पढ़ें
निगम की एनएसएफडीसी एवं एनएसकेएफडीसी योजनाओं में ऋण प्राप्त करने के लिए, कृपया अंत्योदय सरल पर जाएँ www.saralharyana.gov.in
योजनाओं/सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया कॉल करें 0172-3968400 (7am to 8pm-सोमवार से शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एचएसएफडीसी), निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों के तहत कृषि क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए आय सृजन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सहायता करता है:
1. डेयरी फार्मिंग
2. मुर्गी पालन
3. भेड़ पालन/बकरी पालन
4. सुअर पालन
5. झोटा बुग्गी/ऊंट/खच्चर गाड़ी
1. आयु व आय मानदंड:
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये (ग्रामीण व शहरी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. लाभार्थी की पहचान:
ऋण आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद,मंजूरी के लिए बैंक को प्रायोजित करने से पहले आवेदक की पात्रता को फील्ड स्टाफ द्वारा सत्यापित किया जाता है। फील्ड स्टाफ द्वारा आवेदक की पात्रता को सत्यापित करने के पश्चात ऋण आवेदन पत्र को बैंक को प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा निगम, उपायुक्तों/अतिरिक्त उपायुक्तों की देखरेख में आयोजित क्रेडिट शिविरों, खुले दरबारों और अन्य कार्यों में भी ऋण आवेदनों को भरता/एकत्र करता है।
3. परियोजना लागत सीमा:
रु.1,50,000/- तक।
4. अनुदान राशि व सीमांत राशि(मार्जिन मनी):
निगम द्वारा कुल परियोजना लागत का 50% (अधिकतम सब्सिडी राशि 50,000/- रुपये) सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है। झोटा बग्गी/ऊंट/खच्चर गाड़ी के मामले में, मार्जिन मनी यानी कुल परियोजना लागत का 10% सब्सिडी के साथ निगम द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन मवेशी खरीद के मामलों में निगम द्वारा केवल सब्सिडी प्रदान की जाती है।
5. बैंक ऋण:
निगम द्वारा अनुदान राशि व सीमांत राशि (सीमांत राशि कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत है) प्रदान की जाएगी और ऋण की शेष राशि बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। ऋण की राशि लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई उद्धरण(Quotation) के आधार पर संपत्ति के विक्रेता को प्रदान की जाती है। बैंक ऋण पर ब्याज बैंकों द्वारा उनकी उधार नीतियों पर लगाया जाता है।
6. अन्य शर्तें:
• प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो और अनुसूचित जाति से हो।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।
• नये आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है ।
आवश्यक दस्तावेज़ :
1. आधार कार्ड
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
सीमांत राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
कुल परियोजना लागत का 10% | पुरुष | 4 | 4 |
कुल परियोजना लागत का 10% | महिला | 4 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | दंड ब्याज शुरू होगा (चूक की स्थिति में) | स्थगन अवधि | मूलधन वसूली/किश्त की शुरुआत | ऋण अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण तिथि पर | 180 दिन के बाद | 180 दिन | 180 दिन के बाद | 1826 दिन |
बढ़ईगीरी, चमड़ा और चमड़ा से बना सामान, हथकरघा, आटा चक्की, वेल्डिंग कार्य, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि जैसी योजनाएं / कोई अन्य व्यवहार्य योजना.
1. आयु व आय मानदंड:
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये (ग्रामीण व शहरी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. लाभार्थी की पहचान:
ऋण आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद,मंजूरी के लिए बैंक को प्रायोजित करने से पहले आवेदक की पात्रता को फील्ड स्टाफ द्वारा सत्यापित किया जाता है। फील्ड स्टाफ द्वारा आवेदक की पात्रता को सत्यापित करने के पश्चात ऋण आवेदन पत्र को बैंक को प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा निगम, उपायुक्तों/अतिरिक्त उपायुक्तों की देखरेख में आयोजित क्रेडिट शिविरों, खुले दरबारों और अन्य कार्यों में भी ऋण आवेदनों को भरता/एकत्र करता है।
3. परियोजना लागत सीमा:
रु.1,50,000/- तक।
4. अनुदान राशि व सीमांत राशि:
कुल परियोजना लागत का 50% अनुदान राशि (अनुदान की अधिकतम राशि 50,000/- रुपये है) के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है। निगम कुल परियोजना लागत का 10% सीमांत राशि के रूप में प्रदान करता है।
5. बैंक ऋण:
निगम द्वारा अनुदान राशि व सीमांत राशि (सीमांत राशि कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत है) प्रदान की जाएगी और ऋण की शेष राशि बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। ऋण की राशि लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई उद्धरण(Quotation) के आधार पर संपत्ति के विक्रेता को प्रदान की जाती है। बैंक ऋण पर ब्याज बैंकों द्वारा उनकी ऋण नीतियों के तहत लिया जाता है।
6. अन्य शर्तें:
• प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो और अनुसूचित जाति से हो।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।
• नये आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है ।
आवश्यक दस्तावेज़ :
1. आधार कार्ड
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
सीमांत राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
कुल परियोजना लागत का 10% | पुरुष | 4 | 4 |
कुल परियोजना लागत का 10% | महिला | 4 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | दंड ब्याज शुरू होगा (चूक की स्थिति में) | स्थगन अवधि | मूलधन वसूली/किश्त की शुरुआत | ऋण अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण तिथि पर | 180 दिन के बाद | 180 दिन | 180 दिन के बाद | 1826 दिन |
स्टेशनरी की दुकान, किरयाणा दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, ऑटो मरम्मत की दुकान, कबाड़ी की दुकान, फलों की दुकान, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, बैंड पार्टी आदि जैसी योजनाएं/कोई अन्य व्यवहार्य योजना।
1. आयु व आय मानदंड:
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये (ग्रामीण व शहरी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. लाभार्थी की पहचान:
ऋण आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद,मंजूरी के लिए बैंक को प्रायोजित करने से पहले आवेदक की पात्रता को फील्ड स्टाफ द्वारा सत्यापित किया जाता है। फील्ड स्टाफ द्वारा आवेदक की पात्रता को सत्यापित करने के पश्चात ऋण आवेदन पत्र को बैंक को प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा निगम, उपायुक्तों/अतिरिक्त उपायुक्तों की देखरेख में आयोजित क्रेडिट शिविरों, खुले दरबारों और अन्य कार्यों में भी ऋण आवेदनों को भरता/एकत्र करता है।
3. परियोजना लागत सीमा:
रु.1,50,000/- तक।
4. अनुदान राशि व सीमांत राशि:
कुल परियोजना लागत का 50% अनुदान राशि (अनुदान की अधिकतम राशि 50,000/- रुपये है) के रूप में प्रदान किया जाता है। सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है। निगम कुल परियोजना लागत का 10% सीमांत राशि के रूप में प्रदान करता है।
5. बैंक ऋण:
निगम द्वारा अनुदान राशि व सीमांत राशि (सीमांत राशि कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत है) प्रदान की जाएगी और ऋण की शेष राशि बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। ऋण की राशि लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई उद्धरण(Quotation) के आधार पर संपत्ति के विक्रेता को प्रदान की जाती है। बैंक ऋण पर ब्याज बैंकों द्वारा उनकी ऋण नीतियों के तहत लिया जाता है।
6. अन्य शर्तें:
• प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो और अनुसूचित जाति से हो।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।
• नये आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है ।
आवश्यक दस्तावेज़ :
1. आधार कार्ड
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
सीमांत राशि(रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
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कुल परियोजना लागत का 10% | पुरुष | 4 | 4 |
कुल परियोजना लागत का 10% | महिला | 4 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | दंड ब्याज शुरू होगा (चूक की स्थिति में) | स्थगन अवधि | मूलधन वसूली/किश्त की शुरुआत | ऋण अवधि |
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संवितरण तिथि पर | 180 दिन के बाद | 180 दिन | 180 दिन के बाद | 1826 दिन |
कानूनी पेशा, ऑटो रिक्शा, चार्टर्ड एकाउंटेंट, डॉक्टर, फोटोग्राफर आदि जैसी योजनाएं / कोई अन्य व्यवहार्य योजना.
पात्रता एवं अन्य विवरण
1. आयु व आय मानदंड:
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये (ग्रामीण व शहरी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. लाभार्थी की पहचान:
ऋण आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद,मंजूरी के लिए बैंक को प्रायोजित करने से पहले आवेदक की पात्रता को फील्ड स्टाफ द्वारा सत्यापित किया जाता है। फील्ड स्टाफ द्वारा आवेदक की पात्रता को सत्यापित करने के पश्चात ऋण आवेदन पत्र को बैंक को प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा निगम, उपायुक्तों/अतिरिक्त उपायुक्तों की देखरेख में आयोजित क्रेडिट शिविरों, खुले दरबारों और अन्य कार्यों में भी ऋण आवेदनों को भरता/एकत्र करता है।
3. परियोजना लागत सीमा:
रु.1,50,000/- तक।
4. अनुदान राशि व सीमांत राशि:
कुल परियोजना लागत का 50% अनुदान राशि (अनुदान की अधिकतम राशि 50,000/- रुपये है) के रूप में प्रदान किया जाता है। सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है। निगम कुल परियोजना लागत का 10% सीमांत राशि के रूप में प्रदान करता है।
5. बैंक ऋण:
निगम द्वारा अनुदान राशि व सीमांत राशि (सीमांत राशि कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत है) प्रदान की जाएगी और ऋण की शेष राशि बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। ऋण की राशि लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई उद्धरण(Quotation) के आधार पर संपत्ति के विक्रेता को प्रदान की जाती है। बैंक ऋण पर ब्याज बैंकों द्वारा उनकी ऋण नीतियों के तहत लिया जाता है।
6. अन्य शर्तें:
• प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो और अनुसूचित जाति से हो।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।
• नये आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है ।
आवश्यक दस्तावेज़ :
1. आधार कार्ड
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
सीमांत राशि(रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
कुल परियोजना लागत का 10% | पुरुष | 4 | 4 |
कुल परियोजना लागत का 10% | महिला | 4 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | दंड ब्याज शुरू होगा (चूक की स्थिति में) | स्थगन अवधि | मूलधन वसूली/किश्त की शुरुआत | ऋण अवधि |
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संवितरण तिथि पर | 180 दिन के बाद | 180 दिन | 180 दिन के बाद | 1826 दिन |
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जैसे: किरयाना दुकान, कपड़े की दुकान, बुटीक, मनियारी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड परिधान की दुकान आदि।
1. आय मानदंड
एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत कोई आय सीमा नहीं है, केवल व्यवसाय ही पात्रता के लिए मानदंड है। आवेदक को सफाई कर्मचारी /सफाई कर्मचारी पर आश्रित का प्रमाण पत्र सरकारी विभाग (जैसे की स्कूल ,कालेज ,वन, स्वास्थय ,शिक्षा ,पशुपालन) के मुख्य जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो व नगरपालिका निकाय / निगम और ग्राम पंचायत का प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का एक अधिकारी, या छावनी के कैन्टोनमेंट कार्यकारी अधिकारी या रेलवे के अधिकारी जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो, से जारी करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
2. लाभार्थी की पहचान
यह योजना केवल महिला के लिये है ।ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्हें ऑनलाइन भरा जा सकता है। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और फिर ऋण की मंजूरी के लिए एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसकेएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
3. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत NSKFDC द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का पालन करता है। NSKFDC और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित अनुपात में योजना में योगदान करते हैं। NSKFDC द्वारा सहायता प्राप्त सामान्य सावधि ऋण योजना में लाभार्थी 10,000 रुपये से लेकर 2.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त में ऋण राशि का 50% और दूसरी किस्त में शेष 50% (सब्सिडी सहित)
4. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसकेएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
5. अनुदान
एनएसकेएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में निगम परियोजना लागत के 50% तक अनुदान प्रदान करता है । अनुदान की अधिकतम राशि 50,000/- रू0 है । यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
6. अन्य शर्तें :
• आवेदक 18-55 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और गारंटी अचल संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी जमानत के रूप में प्रदान की जाएगी।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4% वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. स्वयं जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण पत्र
6. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
200000/- | पुरुष/महिला | 7% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण की तिथि | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 57 महीने |
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जैसे: किरयाना दुकान, कपड़े की दुकान, बुटीक, मनियारी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड परिधान की दुकान आदि।
1. आय मानदंड
एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत कोई आय सीमा नहीं है, केवल व्यवसाय ही पात्रता के लिए मानदंड है। आवेदक को सफाई कर्मचारी /सफाई कर्मचारी पर आश्रित का प्रमाण पत्र सरकारी विभाग (जैसे की स्कूल ,कालेज ,वन, स्वास्थय ,शिक्षा ,पशुपालन) के मुख्य जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो व नगरपालिका निकाय / निगम और ग्राम पंचायत का प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का एक अधिकारी, या छावनी के कैन्टोनमेंट कार्यकारी अधिकारी या रेलवे के अधिकारी जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो, से जारी करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
2. लाभार्थी की पहचान
यह योजना केवल महिला के लिये है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्हें ऑनलाइन भरा जा सकता है। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और फिर ऋण की मंजूरी के लिए एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसकेएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
3. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत NSKFDC द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का पालन करता है। NSKFDC, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और लाभार्थी NSKFDC द्वारा अनुमोदित अनुपात में योजना में योगदान करते हैं। NSKFDC द्वारा सहायता प्राप्त महिला अधिकारिता योजना (केवल महिलाओं के लिए) में लाभार्थी 50,000 रुपये से लेकर 2.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त में ऋण राशि का 50% और दूसरी किस्त में शेष 50% (सब्सिडी सहित)
4. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसकेएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
5. अनुदान
एनएसकेएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में निगम परियोजना लागत के 50% तक अनुदान प्रदान करता है। यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
6. अन्य शर्तें :
• आवेदक 18-55 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• आवेदक महिला होनी चाहिए तथा हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और गारंटी अचल संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी जमानत के रूप में प्रदान की जाएगी।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 % वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. स्वयं जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण पत्र
6. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
200000 | महिला | 7% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण की तिथि | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 57 महीने |
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जैसे: किरयाना दुकान, कपड़े की दुकान, बुटीक, मनियारी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड परिधान की दुकान आदि।
1. आय मानदंड
एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत कोई आय सीमा नहीं है, केवल व्यवसाय ही पात्रता के लिए मानदंड है। आवेदक को सफाई कर्मचारी /सफाई कर्मचारी पर आश्रित का प्रमाण पत्र सरकारी विभाग (जैसे की स्कूल ,कालेज ,वन, स्वास्थय ,शिक्षा ,पशुपालन) के मुख्य जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो व नगरपालिका निकाय / निगम और ग्राम पंचायत का प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का एक अधिकारी, या छावनी के कैन्टोनमेंट कार्यकारी अधिकारी या रेलवे के अधिकारी जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो, से जारी करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
2. लाभार्थी की पहचान
यह योजना केवल महिला के लिये है ।ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्हें ऑनलाइन भरा जा सकता है। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और फिर ऋण की मंजूरी के लिए एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसकेएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
3. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का पालन करता है। एनएसकेएफडीसी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात में योजना में योगदान करते हैं। एनएसकेएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त महिला समृद्धि योजना (केवल महिलाओं के लिए) में लाभार्थी 10,000 रुपये से लेकर 1.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त में ऋण राशि का 50% और दूसरी किस्त में शेष 50% (सब्सिडी सहित)
4. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसकेएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
5. अनुदान
एनएसकेएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में निगम परियोजना लागत के 50% तक अनुदान प्रदान करता है । यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
6. अन्य शर्तें :
• आवेदक 18-55 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• आवेदक महिला होनी चाहिए तथा हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और गारंटी अचल संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी जमानत के रूप में प्रदान की जाएगी।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4% वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. स्वयं जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. प्रसक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित माण पत्र
6. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
100000/- | महिला | 6% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण की तिथि | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 33 महीने |
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जैसे: किरयाना दुकान, कपड़े की दुकान, बुटीक, मनियारी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड परिधान की दुकान आदि।
1. आय मानदंड
एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत कोई आय सीमा नहीं है, केवल व्यवसाय ही पात्रता के लिए मानदंड है। आवेदक को सफाई कर्मचारी /सफाई कर्मचारी पर आश्रित का प्रमाण पत्र सरकारी विभाग (जैसे की स्कूल ,कालेज ,वन, स्वास्थय ,शिक्षा ,पशुपालन) के मुख्य जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो व नगरपालिका निकाय / निगम और ग्राम पंचायत का प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का एक अधिकारी, या छावनी के कैन्टोनमेंट कार्यकारी अधिकारी या रेलवे के अधिकारी जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो, से जारी करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
2. लाभार्थी की पहचान
यह योजना केवल महिला के लिये है ।ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्हें ऑनलाइन भरा जा सकता है। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और फिर ऋण की मंजूरी के लिए एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसकेएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
3. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत NSKFDC द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का पालन करता है। NSKFDC और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित अनुपात में योजना में योगदान करते हैं। NSKFDC द्वारा सहायता प्राप्त सामान्य सावधि ऋण योजना में लाभार्थी 10,000 रुपये से लेकर 2.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त में ऋण राशि का 50% और दूसरी किस्त में शेष 50% (सब्सिडी सहित)
4. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसकेएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
5. अनुदान
एनएसकेएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में निगम परियोजना लागत के 50% तक अनुदान प्रदान करता है । अनुदान की अधिकतम राशि 50,000/- रू0 है । यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
6. अन्य शर्तें :
• आवेदक 18-55 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और गारंटी अचल संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी जमानत के रूप में प्रदान की जाएगी।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4% वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. स्वयं जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण पत्र
6. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
200000/- | पुरुष/महिला | 8% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण की तिथि | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 57 महीने |
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जैसे: किरयाना दुकान, कपड़े की दुकान, बुटीक, मनियारी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड परिधान की दुकान आदि।
1. आय मानदंड
एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत कोई आय सीमा नहीं है, केवल व्यवसाय ही पात्रता के लिए मानदंड है। आवेदक को सफाई कर्मचारी /सफाई कर्मचारी पर आश्रित का प्रमाण पत्र सरकारी विभाग (जैसे की स्कूल ,कालेज ,वन, स्वास्थय ,शिक्षा ,पशुपालन) के मुख्य जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो व नगरपालिका निकाय / निगम और ग्राम पंचायत का प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का एक अधिकारी, या छावनी के कैन्टोनमेंट कार्यकारी अधिकारी या रेलवे के अधिकारी जोकि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम पद पर न हो, से जारी करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
2. लाभार्थी की पहचान
यह योजना केवल महिला के लिये है ।ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्हें ऑनलाइन भरा जा सकता है। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और फिर ऋण की मंजूरी के लिए एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसकेएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
3. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत NSKFDC द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का पालन करता है। NSKFDC और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित अनुपात में योजना में योगदान करते हैं। NSKFDC द्वारा सहायता प्राप्त सूक्ष्म ऋण वित्त योजना में लाभार्थी 10,000 रुपये से लेकर 1.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त में ऋण राशि का 50% और दूसरी किस्त में शेष 50% (सब्सिडी सहित)
4. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसकेएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
5. अनुदान
एनएसकेएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में निगम परियोजना लागत के 50% तक अनुदान प्रदान करता है । अनुदान की अधिकतम राशि 50,000/- रू है। यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
6. अन्य शर्तें :
• आवेदक 18-55 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और गारंटी अचल संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी जमानत के रूप में प्रदान की जाएगी।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4% वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. स्वयं जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण पत्र
6. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
100000/- | पुरुष/महिला | 7% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण की तिथि | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 33 महीने |
सफाई कर्मचारी समुदाय के छात्रों और उनके आश्रितों को पूर्णकालिक व्यावसायिक / तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण दिया जा रहा है।
शिक्षा ऋण कवर करने के लिए है:
1. प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क।
2. पाठ्यक्रम के लिए किताबें, स्टेशनरी और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है।
3. परीक्षा शुल्क
4. बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च
5. मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में ऋण के खिलाफ ऋण लेने वालों के बीमा के लिए पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम
6. यात्रा व्यय/विदेश में अध्ययन के लिए पैसेज मनी।
7. सावधानी धन, विकास निधि, आदि।
शिक्षा ऋण राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से संबंधित सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किया जाएगा जहां छात्रों ने प्राप्त किया है। विदेशी देशों के मामले में, केवल उन संस्थानों पर विचार किया जाएगा जो संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हैं।
1. आय मानदंड:
एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत आय की कोई सीमा नहीं है, केवल व्यवसाय ही पात्रता का मापदंड है। आवेदक को पात्रता के लिए एक मानदंड का उत्पादन करना होगा। आवेदक को सरकारी विभागों (यानी स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन रैंक वाले) के प्रमुख से सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी के आश्रित का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजपत्रित अधिकारी से कम नहीं), नगर निकाय / निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या छावनी या रेलवे का एक अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी के पद से कम न हो।
2. व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं:
भारत या विदेश में इंजीनियरिंग, (डिप्लोमा/बी.टेक/बी.ई.,एम.टेक/एम.ई.),आर्किटेक्चर (बी.आर्क/एम.आर्क), में नियमित पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए पात्र छात्रों को शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाएगा। मेडिकल (एमबीबीएस/एमडी/एमएस), बायोटेक्नोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी/क्लिनिकल टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा/डिग्री), फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा), डेंटल (बीडीएस, एमडीएस), फिजियोथेरेपी (बीएससी/एमएससी)। ), पैथोलॉजी (बी.एससी/एम.एससी), नर्सिंग (बी.एससी/एम.एससी), सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए), प्रबंधन (बीबीए/एमबीए), होटल प्रबंधन (बीबीए/एमबीए), होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर), कानून (एलएलबी, एलएलएम), शिक्षा (सीटी / एनटीटी / बी.एड / एम.एड), शारीरिक शिक्षा (सीपीईडी / बी.पीईडी / एम.पीईडी), पत्रकारिता और जनसंचार (स्नातक/स्नातकोत्तर), जराचिकित्सा देखभाल (डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा), मिडवाइफरी (डिप्लोमा), प्रयोगशाला तकनीशियन (डिप्लोमा), चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए), कॉस्ट अकाउंटेंसी (आईसीडब्ल्यूए), कंपनी सेक्रेटरी शिप (सीएस) , बीमांकिक विज्ञान (स्नातक / स्नातकोत्तर / एफआईए), इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (एएमआईई) के सहयोगी सदस्य और संस्थान मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम.फिल/पीएचडी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार और उच्च शिक्षा जैसे डॉक्टोरल अध्ययन।
किसी विशेष छात्र के लिए शिक्षा ऋण केवल एक बार या तो डिप्लोमा / स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकार्य किया जाएगा। हालांकि, शैक्षिक ऋण एक ऐसे छात्र को दिया जाएगा, जो दोनों को कवर करते हुए लंबी अवधि के किसी भी एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करता है। स्तर।
3. अधिकतम ऋण सीमा:
4. अन्य शर्तें:
5. वसूली:
आवश्यक दस्तावेज़
राशि (रु.) | ब्याज प्रति वर्ष | दंड ब्याज प्रति वर्ष |
---|---|---|
10,00,000 (भारत) | पुरुष - 6% महिला - 5.5% | 4% |
20,00,000 (विदेश) | पुरुष - 7% महिला - 6.5% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
उसी दिन | 30 दिन बाद (यदि डिफ़ॉल्ट हो) | पाठ्यक्रम पूरा होने के 12 महीने बाद या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो, शुरू होगा | पाठ्यक्रम अवधि के अनुसार | 5 वर्षों के भीतर(पाठ्यक्रम पूरा होने के 12 महीने बाद या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो, शुरू होगा) |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न आय उपार्जन योजनाओ के लिये ऋण प्रदान किया जाता है जैसे- किरयाणा दुकान, कपड़े की दुकान, दर्जी की दुकान, मनीयारी की दुकान, फोटोग्राफी की दुकान, रेडीमेड गारमेन्ट की दुकान इत्यादि।
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निगम केवल उन चिन्हित अनुसूचित जाति परिवारों को विभिन्न सहायता प्राप्त आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण/लाभ प्रदान करता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय दोनों क्षेत्रों (शहरी और ग्रामीण) में 3,00,000 लाख से अधिक नहीं है।
1. लाभार्थी की पहचान
एचएसएफडीसी पात्र आवेदकों से ऋण आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में योजनाओं का विज्ञापन करता है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और आगे ऋण की मंजूरी के लिए एनएसएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
2. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत एनएसएफडीसी द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का पालन करता है। एनएसएफडीसी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और एनएसएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात में योजना में योगदान करते हैं। एनएसएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना में लाभार्थी 1,40,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
4. अनुदान
एनएसएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में, निगम परियोजना लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 50,000/- रुपये है। यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
5. अन्य शर्तें: -
• प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो /अनुसूचित जाति से हो।
• आवेदक 18-45 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• वह निगम/बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• नये आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• लाभार्थी को ऋण राशि की सुरक्षा के लिए मुख्यालय से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
• लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा तथा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 % वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है|
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
3. परिवार पहचान पत्र
4. पैन कार्ड
5. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
1,40,000 | पुरुष | 6.5 | 4 |
1,40,000 | महिला | 6.5 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | दंड ब्याज शुरू होगा(यदि डिफ़ॉल्ट हो) | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
---|---|---|---|---|
संवितरण की तिथि से | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 36 महीने |
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है, जैसे: चमड़े के सामान बनाने, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, दर्जी की दुकान, मनियारी की दुकान, फोटोग्राफी की दुकान, और वेल्डिंग कार्य आदि।
1. आय मानदंड
कम से कम 50% आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रू0 तक और शेष 50% आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये तक हो।
2. लाभार्थी की पहचान
एचएसएफडीसी पात्र आवेदकों से ऋण आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में योजनाओं का विज्ञापन करता है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और आगे ऋण की मंजूरी के लिए एनएसएफडीसी को भेजे जाते हैं। एनएसएफडीसी द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
3. परियोजना लागत सीमा
निगम विभिन्न योजनाओं के तहत एनएसएफडीसी द्वारा अनुमोदित इकाई लागत का अनुसरण करता है। एनएसएफडीसी और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित अनुपात में इस योजना के लिए योगदान दिया जाता है। एनएसएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त सावधि ऋण योजना में, लाभार्थी 3,00,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली किस्त में ऋण राशि का 50% और दूसरी किस्त में शेष 50% (सब्सिडी सहित)
4. एचएसएफडीसी की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है। हालांकि, एनएसएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है।
5. अनुदान
एनएसएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में, निगम परियोजना लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 50,000/- रुपये है। यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।
6. अन्य शर्तें: -
• प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो /अनुसूचित जाति से हो।
• आवेदक 18-45 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
• उसके द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
• आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इस आशय का एक अंडरटेकिंग लाभार्थी द्वारा दिया जाएगा।
• वह निगम / बैंक का बकायदार नहीं होना चाहिए।
• आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
• लाभार्थी को ऋण राशि की सुरक्षा के लिए मुख्यालय से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
• लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 % वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा।
• योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है|
दस्तावेज़ की आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. पर्याप्त योग्यता और अनुभव दस्तावेज़
3. परिवार पहचान पत्र
4. परियोजना रिपोर्ट
5. राशन कार्ड
6. वाहन ऋण के मामले में दो साल पुराना मान्य ड्राइविंग लाइसेंस
7. बैंक पासबुक खाता विवरण पृष्ठ / रद्द चेक
राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
अधिकतम 3 लाख तक | पुरुष | 8 | 4 |
अधिकतम 3 लाख तक | महिला | 8 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
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उसी दिन | 30 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 90 दिन के बाद | 57 महीने |
इस योजना का उद्देश्य पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है।
ऋण का उद्देश्य
1. प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क
2. पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक किताबें, स्टेशनरी और अन्य उपकरण।
3. परीक्षा शुल्क
4. बोर्डिंग और आवास खर्च
5. मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में ऋण के खिलाफ ऋण लेने के लिए पॉलिसी का बीमा प्रीमियम।
6. विदेश में अध्ययन के लिए यात्रा व्यय / विदेश में पढ़ने का पैसा
7. धरोहर धन, विकास निधि आदि।
शैक्षणिक ऋण निगम के माध्यम से संबंधित सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किया जाएगा जहां छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया है। विदेशी देशों के मामले में, केवल उन्हीं संस्थानों पर विचार किया जाएगा जो संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हैं।
पात्रता एवं अन्य शर्तें:-
पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रम कवर:-
भारत में या विदेशों में नियमित रूप से पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों
किसी छात्र विशेष के लिए शिक्षा ऋण केवल एक बार डिप्लोमा / स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकार्य होगा। हालाँकि, शैक्षिक ऋण उस छात्र को दिया जाएगा जो दोनों स्तरों को कवर करने वाले किसी भी लंबी अवधि के एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करता है।
अधिकतम ऋण सीमा:-
रिकवरी:
दस्तावेज़ की आवश्यकता:-
राशि (रु.) | ब्याज प्रति वर्ष | दंड ब्याज प्रति वर्ष |
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30,00,000 (भारत) | पुरुष - 6% महिला - 5.5% | 4% |
40,00,000 (विदेश) | पुरुष - 7% महिला - 6.5% | 4% |
ब्याज शुरू होगा | पेनल्टी शुरू होगी | मूल शुरू होगा | किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
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उसी दिन | 30 दिन बाद (यदि डिफ़ॉल्ट हो) | पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने बाद या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो, शुरू होगा | पाठ्यक्रम अवधि के अनुसार | 5 वर्षों के भीतर(पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने बाद या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो, शुरू होगा) |