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सूचना:
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हमारे बारे में

परिचय



   हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 02.01.1971 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। यह पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला निगम है, जिसमें राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी और भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को मूल रूप से 02.01.1971 को 2.00 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था, जिसे बाद में 04.09.2019 को बढ़ाकर 80.00 करोड़ रुपये कर दिया गया।....और पढ़ें

 

सरल हरियाणा

निगम की एनएसएफडीसी एवं एनएसकेएफडीसी योजनाओं में ऋण प्राप्त करने के लिए, कृपया अंत्योदय सरल पर जाएँ www.saralharyana.gov.in


योजनाओं/सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया कॉल करें 0172-3968400 (7am to 8pm-सोमवार से शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)

सार्वजनिक सूचना

    • 01.07.2025

      अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति बैंक टाई-अप योजना के तहत ऋण के लिए hscfdc.org.in पर आवेदन कर सकते हैं।

    • 01.07.2025

      50000/- रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बैंक टाई-अप योजनाओं के लिए जल्दी आवेदन करें।

    • 30.07.2025

      बैंक टाई-अप योजनाओं में ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है।

योजनाएँ

 

स्वरोजगार हेतु बैंको के सहयोग से चलने वाली योजनाएँ (केवल अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए)

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कृषि और संबद्ध क्षेत्र

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व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र

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व्यावसायिक और स्वरोजगार योजना

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स्वरोजगार हेतु एनएसकेएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाएँ (केवल सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए)

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महिला अधिकारिता योजना

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महिला समृद्धि योजना

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सामान्य सावधि ऋण योजना

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सूक्ष्म ऋण वित्त योजना

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स्वरोजगार हेतु एनएसएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाएँ (केवल अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए)

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सूक्ष्म वित्त योजना

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